# कोरोना वायरस : LOCKDOWN 2.0 ! सख्त दिशा निर्देश जारी, 20 April se मिलेगी रियायत, जानिए क्या है छूट और पाबन्दी !

LOCKDOWN 2.0 ! सख्त दिशा निर्देश जारी, 20 April से  मिलेगी रियायत, जानिए क्या है छूट और पाबन्दी !

सार !

Lockdown 2.0 ! के लिए दिशा निर्देश जारी,
थूकने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, दिशा निर्देश जारी !

कुछ सेवाओं पर 20 April से मिलेगी छूट, किसानो और क़ृषि मजदूरों को मिलेगी रियायत !

सारांश !

केंद्रीय और ग्रह मंत्रालय सभी राज्यों और केन्द्र शाषित प्रदेशो के लिए संशोधित नये दिशा निर्देश जारी कर दिए है, PM narendra मोदी  ने मंगलवार को lockdown 2.0 का एलान किया था

प्रधानमंत्री narendra मोदी ने lockdown ko 3 may तक बढ़ाते हुए कहा था की bhudhwar ko इसे सम्बंधित सभी दिशानिर्देश ( Guideline )जारी किये जायेंगे, 20 april से सभी को छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, हालांकि इन सेवाओं को जनता तक पहुंचने का कम जिला prashan का होगा :
आपको बता दे की lockdown 2.0 की दिशानिर्देश guideline क्या है, कहा मिलेगी छूट और क्या पाबन्दी हैं !

LOCKDOWN 2.0 के संशोधित दिशानिर्देश -

इन सेवाओं मे मिलेगी छूट :

1) एटीएम,बैंक शाखाओ,बैंकिंग संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नगदी प्रबंधन एजेंसीया काम करती रहेगी,

2) अस्पताल, क्लिनिक, नर्शिंग होम, डिस्पेंसरी, मेडिकल लैब और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे,

3) पैथोलॉजी लैब और दवाई से जुडी कंपनी खुली रहेगी,

4) पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी सप्लाई जारी रहगी,

5) मेडिकल इमरजेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और जिलों मे जाने ki अनुमति होंगी,

6) खेती से जुडी सभी गतिविधिया चालू रहेगी,

7) खेती किसानो और खेती मजदूरों को खेतो मे काम करने की अनुमति होंगी,

8) क़ृषि उपकरण और और उनके मरम्मत की दुकाने भी खुले रहेगी,

9) खाद, बीज और कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधि चालू रहेगी,

10) कटाई से जुडी सभी मशीनो को एक राज्य से दूसरे राज्यों मे जाने की अनुमति होगी,

11)  मनरेगा कार्यों और चेहरो पर मास्क की अनुमति दी गई है,
12) इमरजेंसी मे चारपहिया और दुपहिया वाहनों को अनुमति दी गई,
13) सभी आईटी सेवाएं जारी रेहगी,
14) कोरोना से जुडी रिसर्च करने वाली संश्थान खुली रहेगी,
15) स्वस्थय सम्बंधित विनिर्माण कंपनी खुली रहगी,
16) सभी गौशालाये  खुली रहगी,

20 April से शुरू होने वाली सेवाएं :

1) जरुरी सामान देने वाली e - Commerce कंपनी खुली रहेंगी,
2) जरुरी सामान बेचने वाली किराने और राशन  ki दुकाने,
3) फल सब्जी के ठेले  और साफ सफाई ki dukane
4) डेरी और मिल्क booth, पोल्ट्री, मिट, मछली, चारा  बेचने वाली दुकाने
5) इन सभी सामानो की होम डिलीवरी  की जिम्मेदारी जिला प्रसाशन की होंगी,

इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबन्दी :
1) मास्क पहनना होगा अनिवार्य, घर से बना मास्क, गमछा, दुपट्टा या कपड़ा इस्तेमाल मे लाया जा सकता हैं,
2) शादी समारोह और धार्मिक जगहों को बंद रखा जायेगा
3) थूकने पर जुर्माना लगाया जायेगा,
4) सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
5) सभी टैक्सी साइकिल, रिक्शा, ऑटो बंद रहंगे
6) सिनेमा हॉल, शॉपिंग mall, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, और बार आदि बंद रहेंगे,
7) सभी धार्मिक  संस्थानओ पर सार्वजानिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी,
8) अंतिम संस्कार के मामलो मे 20 लोगो से ज्यादा भीड़ नहीं होगी
9) राजनितिक और खेल आयोजनो पर रोक जारी रहगी
10) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा पूर्णताया बाधित रहेगी,
11) बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी,
12) एक जिले से दूसरे जिले मे, और एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाने से रोक होंगी,
13) चार पहिया वाहन ने केवल ड्राइवर के साथ केवल एक व्यक्ति होगा,
14) दुपहिया वाहन पर ड्राइवर ही होगा,
15) सभी  शिक्षा संस्थान बंद रहंगे,








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